द फॉलोअप डेस्कः
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी आज अपना पक्ष रखेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा। जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया और उन्होंने अपने दलिल में कहा कि बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भूइहरि नेचर की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है और इस पर उनके कब्जे की बात भी गलत है। ईडी के पास इस संबंध कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिसके बाद ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगी, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गयी।
बता दें कि हेमंत सोरेन ने पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की । मालूम हो कि बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।
रांची के बड़गाई स्थित 8.66 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री और कागजात में हेराफेरी के मामले में 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि मनी लांड्रिंग मामले में स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुका है। लेकिन इस जानकारी को छुपाया गया। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।