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HC : चारा घोटाला के दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अब 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

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रांचीः
रांची CBI की विशेष कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के केस में लालू यादव समेत अन्य को दोषी करार दिया है। जिसमें दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसे लेकर सीबीआई ने आपत्ति जताते हुए दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है, और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसपर आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है। साथ ही दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है।


2 बाद अगली सुनवाई 
बता दें कि CBI तरफ से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने पक्ष रखा। चारा घोटाला में दोषी लालू प्रसाद यादव, सुबीर भट्टाचार्य व बेक जूलियस का पक्ष अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने रखा। न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 2 सप्ताह बाद इस मामल पर सुनवाई होगी। बता दें कि 139 करोड़ रुपये के डोरंडा चारा घोटाले में 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. के. शशि ने 41 लोगों को दोषी करार दिया था और सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। 

 

 

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