द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है। आज सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की। कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आज सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि ईडी के किसी समन की अवहेलना नहीं की गई है। ईडी के जिस समन में वे उपस्थित नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय का जवाब भेजवाया था। इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया। इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ। हेमंत सोरेन ने अदालत को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार-बार मैसेज भेज रही थी। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला
बता दें कि ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था। जिसमें से दो समन पर ही वे उपस्थित हुए। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।