रांची
IAS छवि रंजन की जमानत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि छवि रंजन रांची के चेशायर होम रोड की लगभग एक एकड़ भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करने के मामले में आरोपी हैं। ED ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी भी ठहराया है। राज्य का हाईप्रोफाइल केस होने के कारण इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। छवि रंजन की जमानत पर अब अगली सुनवाई में फैसला होगा।
जेल में हैं छवि रंजन
गौरतलब है कि छवि रंजन इस समय जेल में बंद हैं। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की बेंच में हुई। छवि रंजन की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने दलीलें पेश कीं। ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने बहस की। छवि रंजन का ये मामला ED के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक दूसरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट उनकी बेल अर्जी को खारिज कर चुका है।
4 मई 2023 को अरेस्ट किया गया था
बता दें कि लैंड स्कैम के इस मामले में ED ने छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ED ने 13 अप्रैल 2023 को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर रेड किया था। रेड में बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर और दूसरे दस्तावेज जांच एजेंसी को मिले थे। इसके बाद की कार्रवाई में 14 अप्रैल 2023 को ED ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर जमीन के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में जुड़े होने की दलील देकर 4 मई 2023 को अरेस्ट किया गया था। वे तब से जेल में हैं।
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