द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर जवाब मांगा है। यह पहाड़ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और पवित्र स्थल है। कोर्ट ने यह आदेश जैन संस्था "ज्योत" द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है।
इस आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी धार्मिक स्थल को लेकर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए संरक्षित रखना चाहिए। इस याचिका में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। जानकारी हो कि प्रार्थी ने कोर्ट में यह जानकारी दी कि पारसनाथ पहाड़ पर शराब और मांस की बिक्री के साथ-साथ अतिक्रमण जैसी गतिविधियां हो रही हैं, जो जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं।