द फॉलोअप डेस्क
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को बेल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने धनबाद के पूर्व मेयर रहे नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्यारोपी संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संजीव सिंह ने पिछले सात साल छ महीने में 6 बार जमानत मांगी थी। हर बार की तरह इस बार भी अदालत ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी।
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अन्य आरोपी जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था। जबकि इस मामले में मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह भी बेल पर है। हालांकि रिंकू का बेल बॉन्ड न्यायलय ने खारिज कर उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी।