द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था।
जानकारी हो की 7 जून 2017 को साहिबगंज जंक्शन से हावड़ा-गया एक्सप्रेस में सवार शम्भू साहनी की पीरपैंती के पास चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी कविता देवी ने रांची रेलवे दावा न्यायाधिकरण से मुआवजे की मांग की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की, जहां जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट ने सुनवाई की।