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HC का राज्य सरकार को निर्देश, रांची में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सख्ती से करें आदेश का पालन 

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राजधानी रांची में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के स्वतः संज्ञान और शहर में बैंकवेट हॉल, धर्मशाला, मैरेज हॉल में लाउडस्पीकर व डीजे के साथ रात 10:30 बजे के बाद बारात लगने से होने वाली ध्वनि प्रदूषण रूल के उल्लंघन को लेकर दाखिल झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार को कोर्ट के 19 सितंबर 2023 के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने क्या कहा
इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि अगर ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोई भी शिकायत करता है, तो उसके नाम का खुलासा न किया जाए। इससे उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को विस्तृत आदेश पारित किया था, लेकिन इसे लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए साल 2019 में गठित टास्क फोर्स कोर्ट के आदेश का सही तरीके से अनुपालन नहीं कर पा रही है।

साइलेंट जोन में भी हो रहा ध्वनि प्रदूषण
इस सुनवाई में खंडपीठ को यह भी बताया गया कि कई साइलेंट जोन, जिनमें सीसीएल के गांधीनगर अस्पताल शामिल हैं। इसके आसपास भी ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं। जबकि साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। खंडपीठ को प्रार्थी की ओर से बताया गया कि रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत करने वालों का नाम सार्वजनिक हो जाने के कारण,उन्हें डर का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा गया जवाब
खंडपीठ ने उक्त मामले में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर उठाए गए कदम के बारे में राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। 
 

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