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राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए गाइडलाइन जारी, जानिये क्या करना होगा और क्या नहीं 

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रांची 

झारखंड राज्य में उद्योगों की स्थापना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी नाले, नदी या जलधारा के प्रवाह को बाधित नहीं करेंगे। इसके अलावा, नदी के पास प्रस्तावित इकाई की दूरी उच्चतम बाढ़ स्तर के बिंदु से मापी जाएगी। 

फॉस्फेट रिसाइक्लिंग आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित मापदंड तय किए गए हैं:

1.    नेशनल और स्टेट हाईवे से 50 मीटर की दूरी।
2.    रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी।
3.    नदी से 100 मीटर की दूरी।
4.    800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी।
5.    वन भूमि से 100 मीटर की दूरी।
6.    वाइल्डलाइफ सेंचुरी से 500 मीटर की दूरी।
7.    स्क्रैप आधारित उद्योगों के लिए मापदंड


स्क्रैप और उसे प्रोसेस करने वाले उद्योगों की स्थापना के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं:

1.    नेशनल और स्टेट हाईवे से 50 मीटर की दूरी।
2.    रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी।
3.    नदी से 200 मीटर की दूरी।
4.    800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी।
5.    वन भूमि से 250 मीटर की दूरी।
6.    वाइल्डलाइफ सेंचुरी से 1000 मीटर की दूरी।
इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर राज्य में उद्योगों की स्थापना पर्यावरण के अनुकूल तरीके से की जाएगी।

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