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सरकारी सेवकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी किया ये निर्देश 

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रांची 

झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।  कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवकों को एचआरएमएस पोर्टल के जरिए 15 जुलाई तक संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य है। 5 साल की परफॉरमेंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इस आदेश से ग्रुप डी के कर्मियों को बाहर रखा गया है। कार्मिक की ओऱ से इस आशय का पत्र सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। 

प्रशासनिक अफसरों को क्या करना होगा 
वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वर्ष- 2019-20, 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 का परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करना होगा। इसमें प्रतिवेदक पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गयी है। वहीं समीक्षी पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 10 जुलाई और स्वीकरण पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गयी है।  

अधिकारियों और सेवकों में हड़कंप

कार्मिक विभाग के इस  आदेश के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों और सेवकों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इन दिनों राज्य में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई के आलोक में इस समय ये आदेश जारी किया गया है। वहीं कुछ लोग इसे पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही  से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में इन दिनों राज्य के कई अधिकारी जेल में बंद हैं। इनमें आईएएस स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। 


 

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