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स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार का एक्शन, 3909 कंपनियों को सरकार का नोटिस

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रांची
प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र की 3909 कंपनियों और फर्मों को नोटिस भेजा है। यही नहीं, उनसे 20 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला है। राज्य में 7,083 इंप्लायर रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने अब तक 11,106 स्थानीय लोगों को ही नौकरी दी है। सरकार चाहती है कि राज्य में उद्यम चला रही कंपनिया अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय लोगों को नियोजित करे।  


विभाग की ओर से बनाया गया है पोर्टल
गौरतलब है कि झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 संपूर्ण राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। जिस किसी निजी कंपनी, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनको इस कानून के दायरे में रखा गया है। कंपनियों में स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कंपनियों को अपने कर्मियों का पूरा ब्योरा देना है। कर्मियों को स्थानीय प्रमाणपत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। 


श्रम विभाग ने शुरू की है कार्रवाई
श्रम विभाग की ओर से सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी स्थानीय को बहाल करने संबंधी लाये गये कानून के प्रावधानों लागू कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा प्रतिष्ठानों में 40 हजार तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मियों में 75 प्रतिशत स्थानीय होंगे। बताते चलें कि झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। 


 

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