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रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अब 4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्कः 
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व डीसी के जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट में ED की ओर से उपस्थित ASGI ने छवि रंजन की बेल याचिका पर काउंटर एफिडेफिट दाखिल करने के लिए और समय देने का आग्रह किया। 


निचली अदालतों से पहले ही खारिज हो चुकी है याचिका 
ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने प्रार्थी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की। बता दें कि चेशायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। 


4 मई को गिरफ्तार हुए थे 
बता दें कि छवि रंजन ने जिस केस में डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट पहले ही छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर चुका है। इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है। गौरतलब है कि छवि रंजन को ईडी ने चार मई को गिरफ्तार किया. पांच मई को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. जहां से उनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद ईडी की रिमांड खत्म होने के पर उन्हें 16 मई को दोबारा जेल भेज दिया गया था। बता दें केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है। इसी मामले में छवी रंजन आरोपी हैं।