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पूर्व सीओ अलका कुमारी बनी सरकारी गवाह, 164 के तहत बयान देने के बाद हिरासत से बाहर निकली

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द फॉलोअप डेस्क

एसीबी ने सरकारी जमीन के अवैध रूप से जमाबंदी कायम करने के मामले में सदर अंचल के पुर्व सीओ अलका कुमारी का 164 का बयान कोर्ट में दर्ज कराने के बाद उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। अलका कुमारी 164 के तहत दिए बयान में सरकारी गवाह बन गयी है। मालूम हो कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के बाद जमाबंदी करने के संबंध में सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो थाना हजारीबाग के वाद संख्या 11/2025 दर्ज किया था। इस मुकदमें में तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, तात्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा समेत 68 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों की श्रेणी में शहर के जाने-माने व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में अलका कुमारी का बयान भ्रष्टाचार निवारण विभाग ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हेमंत कुमार सिंह के यहां दर्ज कराया गया है।इस मामले के सूचक डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा हैं। जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि आवेदक त्रिपुरारी सिंह, पत्रकार ने मुख्यमंत्री झारखंड को इस आशय का शिकायत आवेदन दिया  था कि भूदान, वन भूमि, गोचर, गैर मजरूवा आम एवं खास आदि सरकारी जमीनों को भूमि माफिया अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। जिसके आलोक में निगरानी ब्यूरो जांच संख्या 24/15 दर्ज कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला सदर अंचल स्थित ग्राम बभनबै की 31.76 एकड़ जमीन से संबंधित है।


 
Tags - Jharkhand Hazaribagh land scam Former CO Alka Kumari released from custody becomes a government witness in court