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देर रात डीजे बजाने वाले 6 लोगों पर हुआ एफआईआर, दो पिकअप वैन सहित साउंड सिस्टम जब्त

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द फॉलोअप डेस्क

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में रात के 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाने पर प्रतिबंध है। मगर इस आदेश की लोग खुलेआम धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई डीसी ने खुद की। दरअसल पलामू डीसी आंजनेयुलु दोड्डे ने सोमवार देर रात शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में बज रहे डीजे को लेकर निरीक्षण करने पंहुचे। निरीक्षण के दौरान सदीक चौक और रेडमा दो नंबर टाउन के समीप डीजे बजा रहे साउंड संचालकों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश शहर थाना प्रभारी को दिया। मालूम हो कि डीसी ने रात 10 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश सबंधित पदाधिकारियों को दिया है। डीसी का स्पष्ट आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम संचालकों व मैरेज हॉल संचालकों के द्वारा डीजे बजाने पर ध्वनि प्रदूषण अधनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वाहन मालिक, चालक व साउंड संचालक पर एफआईआर
डीसी के निर्देश के बाद
6 लोगों पर एफआईआर किया गया। इस संबंध में शहर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में 6 लोगों के विरुद्ध शहर थाना कांड संख्या 108/2023 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम अंतर्गत धारा 290, 291 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिसमे दो वाहन मालिक, दो वाहन चालक और दो साउंड मालिक शामिल हैं। मौके पर पुलिस ने दो पिकउप वैन, दो साउंड सिस्टम, दो जनरेटर, लाइट सहित कई चीजें बरामद की है।

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