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SC-ST एक्ट में ED अफसरों को हाईकोर्ट से राहत, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

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द फॉलोअप डेस्क 

SC-ST एक्ट में ED अफसरों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि ईडी के अफसरों के खिलाफ SC-ST अदालत में हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि मामले में नामित ईडी अफसरों के खिलाफ किसी तरह की उत्पीड़क कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि हेमंत ने ये प्राथमिकी दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की दबिश के बाद 31 जनवरी को दर्ज करायी थी। सोरेन ने ईडी के निदेशक कपिल राज, देवव्रत झा के साथ अनुपम कुमार और कुछ अन्य अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। 

हेमंत ने क्या लगाया है आरोप 

हेमंत सोरेन ने ईडी अफसरों के खिलाफ SC-ST थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें उन्होंने जांच एजेंसी के अफसरों पर आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली स्थित आवास में जिस तरह से दबिश दी गयी और जिस तरह से इसका प्रचार किया गया, इससे उनका जातिगत अपमान हुआ है। वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं। कहा है ईडी के अफसरों ने उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने का काम किया है। 

क्या है जांच एजेंसी की दलील 

दूसरी ओर ईडी के अफसरों ने हेमंत सोरेन की प्राथमिकी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसी अपील पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों को राहत दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हो रही थी।  बता दें कि इस समय हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाल मामले में रांची के होटवार जेल में हैं। ईडी उनसे कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। 

 

 

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