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जानलेवा हमला मामले में धनबाद सांसद ढुलू महतो सहित 5 आरोपी बरी, जानें पूरी घटना

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द फॉलोअप डेस्क
बाघमारा के चिटाही निवासी डोमन महतो और उनके पिता कन्हाई महतो पर हुए जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में शनिवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने इस केस में नामजद धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित अजय गोराई, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास, बूढ़ा राय और बिटू सिंह को बरी कर दिया है।
डोमन महतो ने ढुलू महतो और उनके समर्थकों के विरुद्ध 29 अप्रैल 2019 को एक शिकायत की थी। किंतु उस दौरान इस शिकायत के बाद भी पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद दोबारा 14 फरवरी 2020 डोमन महतो ने इस घटना को लेकर बरोरा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई।
यह मामला 29 अप्रैल 2019 का है। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि साढ़े छह बजे वह अपने पिता कन्हाई महतो के साथ रामराज मंदिर के समीप अपनी रैयती जमीन पर रोजगार के लिए बांस से दुकान बना रहे थे उसी दौरान ढुलू अपने बॉडीगार्ड के साथ आए और दूकान बनाने से मना कर गाली-गलौज करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सांसद ने धमकी दी थी कि अगर दुकान बनाएगा तो बाप-बेटा का हाथ-पैर तोड़वा कर जान से मार देंगे। उसके बाद शाम 7 बजे ढुलू  अपने समर्थकों के साथ आए और उसमें से अजय गोराई ने जान मारने की नीयत से गर्दन पकड़ कर गला दबा दिया। डोमन ने उस दौरान यह भी आरोप लगाया था कि ढुलू ने बोला कि सीएम तक मेरे जेब में है और उसके बाद उनकी दुकान को तोड़ दिया गया था। 
 

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