द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के धनबाद में नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म और जबरदस्ती संबंध बनाने के आरोपी कोच को सजा सुनाई गई है। इस मामले में गुरुवार को धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र के चांच कोलियरी निवासी आरोपी कोच विपुल मिश्रा को 20 वर्ष सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। अदालत ने 01 अक्टूबर को आरोपी को दोषी करार दिया था। लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अभियोजन का संचालन किया।पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
उक्त मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता विपुल मिश्रा से किक बॉक्सिंग सीखती थी। इसी दौरान विपुल किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में पीड़िता को दार्जिलिंग ले गया था। जहां उसने 01 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 के बीच किशोरी से कई बार रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर वो संबंध नहीं बनाएगी, तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर पीड़िता किसी को भी इसके बारे में बताती है, तो विपुल उसका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा।
22 सितंबर 2023 को पीड़िता खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गयी थी, वहां भी विपुल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता और उसके दोस्त आदित्य ने इस बात का विरोध किया, तो विपुल और उसके सहयोगियों ने आदित्य पर जानलेवा हमला किया। इस घटना की भी प्राथमिकी खेलगांव थाने में दर्ज की गई थी।पिता की जान लेने की दी थी धमकी
आरोपी विपुल ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो दुष्कर्म की बात किसी से कहती है, तो आरोपी उसके पिता की हत्या करवा देगा। आरोपी की धमकी से पीड़िता डर गई थी, इस कारण उसने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। 25 अगस्त की देर रात विपुल ने अपने भाई और कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर पीड़िता के दोस्त आदित्य की जान लेने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता अपने घर लौट आयी। जानकारी हो कि प्राथमिकी के वक्त पीड़िता नाबालिग थी और उसकी उम्र केवल 17 साल थी। पीड़िता ने झारखंड के लिए किक बॉक्सिंग में कई मेडल भी जीते हैं।