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मृत होमगार्ड के आश्रित को वन टाइम व्यवस्था के तहत मिलेंगी सभी सुविधाएं, सीएम हेमंत ने दी सहमति

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रांची 

दिनांक 15.11.2000 से झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के लागू होने के पूर्व कर्त्तव्य के दौरान मृत गृहरक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल किया गया है। इस मामले में अनुकंपा के आधार पर एकबारगीय (Onetime) व्यवस्था के तहत् होमगार्ड के रूप में नवनामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी कैबिनेट के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दी है।


 

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