देवघर
देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार राजकीय श्रावणी मेला 2026 और रक्षा बंधन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग, देवघर द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जसीडीह क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस/पंजीकरण की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में खाद्य पदार्थों की निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) की भी जांच की गई।

8 किलो बर्फी मौके पर ही नष्ट
इसके अलावा जांच के दौरान मुन्नी लाल स्वीट्स, कृष्णा स्वीट्स, हरीलाल भोजनालय, महादेव भोजनालय, उत्तम भोजनालय, गोलू स्वीट्स, रमेश भोजनालय, माँ दुर्गा स्वीट्स, पप्पू स्वीट्स, सौरभ स्वीट्स, कैलाश होटल, जनता होटल, रोहिणी मिष्ठान भंडार, मेहर स्वीट्स, अर्बन स्वीट्स सहित कुल 23 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभिन्न प्रतिष्ठानों में हल्दी पाउडर, गरम मसाला, दाल, पनीर, चिली सॉस, टोमैटो सॉस, चटनी, सांभर, पका हुआ भोजन, सब्जी, आलू मसाला, जलेबी, बूंदी/बुंदिया, मोतीचूर लड्डू, मूंग लड्डू, बेसन लड्डू एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जांच में अखाद्य रंग पाए जाने पर 8 किलो बेसन लड्डू, 5 किलो मोतीचूर लड्डू, 2 किलो सब्जी और चटनी तथा स्टार्च पाए जाने पर 8 किलो बर्फी मौके पर ही नष्ट किया गया।

खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया
खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता बनाए रखने तथा वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस/पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया कि उपभोग की अंतिम तिथि पार कर चुके अथवा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का विक्रय या उपयोग न किया जाए। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, FSSAI लोगो एवं लाइसेंस/पंजीकरण अवश्य जांचें।