logo

Ranchi : दीपक प्रकाश ने पेश किया 'अनिवार्य मतदान बिल', वोट नहीं किया तो 2 दिन की जेल और 500 रुपये जुर्माना

a199.jpg

डेस्क: 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) ने निजी सदस्य विधेयक के नियम के अंतर्गत देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए  "अनिवार्य मतदान विधेयक, 2022 (The Compulsory Voting Bill-2022) को संसद में पुरःस्थापित (introduce) करने की  प्रथम चरण प्रक्रिया पूर्ण की। सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्यसभा में अनिवार्य मतदान विधेयक( प्राइवेट) पेश किया।

मतदान की अनिवार्यता के लिए विधेयक पेश
विधेयक के अनुसार देश मे होने वाले लोकसभा (Loksabha) और विधानसभा (Vidhansabha) या अन्य चुनावों में मतदान कम होने की स्थिति है। प्रायः देखा जा रहा कि मतदान का औसत प्रतिशत 60 तक रहता है। ऐसी परिस्थिति में देश के सभी नागरिक के लिये मतदान करने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। इसे अनिवार्य बनाने के लिये मतदान नही करने वालों पर सजा एवं विषम परिस्थिति में भी मतदान करने वालों को प्रोत्साहन के प्रावधान की बात विधेयक में उल्लेखित है। मतदान नहीं करने वाले मतदाता को 500 रुपये जुर्माना तथा 2 दिन कारावास अथवा राशनकार्ड की जब्ती या किसी निर्वाचन में 10 वर्ष तक खड़ा नहीं हो सकने के दंड का प्रावधान किए जाने की बात उल्लेखित है।

मतदान नहीं करने पर क्या सजा दी जा सकती है! 
इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मियों के द्वारा जानबूझकर मतदान में शामिल नही होने पर 10 दिन के वेतन की जब्ती अथवा पदोन्नति में 2 वर्ष के विलंब की सजा के प्रावधान का उल्लेख है। बीमारी अशक्तता की स्थिति में यदि कोई मतदाता मतदान में शामिल होता है तो उसे एक नागरिक (Citizen) के रूप में नौकरियों आदि में विशेष छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही विधेयक में निःशक्तजनों, बीमार अथवा अन्य कोई अनिवार्य कारण होने पर मतदान नहीं करने की छूट दिए जाने का भी प्रावधान विधेयक में शामिल है।

विशेष परिस्थितियों में ही मतदान से मिलेगी छूट
विधेयक में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिये एक बूथ से दूसरे की दूरी 500 मीटर तक रखने, बीमार,निःशक्त, गर्भवती महिलाओं के लिये मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था साथ ही मतदान कार्य मे शामिल कर्मियों के लिये अलग से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात उल्लेखित है। बिल में विश्व के अनेक देश जैसे चिल्ली, बुल्गारिया, साइप्रस, अर्जेंटीना, फिजी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, तुर्की तथा उरुग्वे आदि का उल्लेख है जिसमें मतदान सभी मतदाताओं के लिये अनिवार्य है।