द फॉलोअप डेस्क
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि नियम विरुद्ध दुकान खोलने और अत्यधिक मूल्य पर शराब बेचनेवाले खुदरा शराब बिक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी आह्वान किया है कि वह बोतल पर लिखे दाम पर नहीं, दुकान के बाहर चार्ट पर दर्ज मूल्य पर शराब खरीदें। राज्य के सभी खुदरा शराब दुकानों के बाहर झारखंड बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के आदेश पर विभिन्न ब्रांड के शराब की कीमत प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि बोतल पर पुराना मूल्य भी दर्ज हो सकता है। स्टॉक क्लियरेंस के क्रम में शराब की पुरानी बोतलों को बेचने के क्रम में उस पर दर्ज प्राइस अलग हो सकता है।
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योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्कूल-कॉलेज, मंदिर-मस्जिद के पास अगर शराब की कोई दुकान खुली है, तो आम व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। लिखित शिकायत या मौखिक रूप से भी जानकारी दे सकता है। उनके कार्यालय, आवास या उत्पाद विभाग में इसकी जानकारी दे सकता है। ऐसे दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि शराब दुकानों के संचालन में नियम विरुद्ध किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
