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जो कंपनी खनन कार्य में नहीं दिखा रही रुचि रद्द करें उनका आवंटन, CM चंपाई का अधिकारियों को निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि खनन विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। वैसे खनन ब्लॉक जिनका पहले से नीलामी अथवा आवंटन हो चुका है उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है उनके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खनन कार्य संचालित करने वाले वैसे कंपनी जो रुचि नहीं दिखा रहे हैं उन्हें स्पष्टीकरण (शोकॉज) कर उनका आवंटन रद्द करें। बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली तथा फरवरी माह 2024 के अंत तक खनन विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक के नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।


मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि मार्च 2024 तक मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाही  पूरा कर ली जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे कोल ब्लॉक जिनकी नीलामी हो चुकी है और अबतक खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है उन सभी कोल ब्लॉकों में खनन कार्य अविलंब चालू कराएं। खनन कार्य  विलंब होने से राजस्व का नुकसान होता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। 


खनन विभाग में जियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पद के लिए JSSC को भेजे अधियाचना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वैसे कोल ब्लॉक जिनका फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हो सका है। वैसे कॉल ब्लॉकों के फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए प्रधान सचिव वन विभाग के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी प्रक्रिया पूरा करें ताकि खनन कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके। खनिज ब्लॉक के ऑक्शन कार्य में फॉरेस्ट क्लीयरेंस बाधा न बने इसका पूरा ध्यान रखें। बैठक में मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर प्राप्त हो सके इसके लिए विभाग निरंतर मॉनिटरिंग करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बालूघाट के टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका निराकरण जल्द कर लें। खनन विभाग में जियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पद के आलोक में कार्यहित को देखते हुए वर्तमान में संविदा पर नियुक्ति करें तथा नियमित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजें।

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