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Ranchi : गृह कारा सचिव ने SSP से उपद्रवियों के पोस्टर लगवाने के मामले में दो दिन में मांगा स्पष्टीकरण

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रांचीः
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का ने रांची एसएसपी सुरेन्द्र कुमार झा से 10 जून को हुई घटना में के उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाने के संबंध में दो दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधान सचिव ने कहा है कि पोस्टर लगवाना विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने पी.आई.एल. संख्या-532/2020 में दिनांक 09.03.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध है। तो फिर पोस्टर कैसे लगवाया गया। 


संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन 
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने यूपी में निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाएं। यह किसी की निजता का हनन है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। 


राज्यपाल ने दिया था ऑर्डर 
बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को डीजीपी नीरज सिन्हा से यह कहा था कि उपद्रवियों के तस्वीरों के साथ पोस्टर चौक चौराहे पर लगाया जाए। जिसके बाद रांची पुलिस ने मंगलवार को पोस्टर भी शहर के कई चौक चौराहों पर  लगवा दिया लेकिन एक घंटे के भीतर ही सभी पोस्टर्स को उतरवा लिया गया। तब पुलिस ने यह कहा था कि पोस्टर में कुछ गलती है उसे संशोधन करने के बाद लगवाया जाएगा। लेकिन प्रधान सचिव के स्पष्टीकरण की मांग के बाद पूरा मामला साफ हो गया।