रांची:
कांग्रेस से निलंबित तीन विधायक इरफान अंसारी (Irfan Ansari), राजेश कच्छप (Rajesh Kachchh) और नमन विक्सल कोंगाड़ी (Naman Vixel Kongadi) की ओर से रांची में किए गए जीरो FIR को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई। बता दें कि ये तीनों विधायक 46 लाख के साथ कोलकाता में पकड़े गए थे।
कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में दिया था शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा मामले की जांच करने लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करने के अंतरिम आदेश को 24 फरवरी तक बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
क्या है मामला
हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में अंतरिम आदेश देते हुए कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया था। लेकिन चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी। तीनों विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर हुआ था। जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था। विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है।