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चंपाई कैबिनेट की बैठक समाप्त, कुल 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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द फॉलोअप डेस्क

चंपाई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गौरतलब है कि चंपाई कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है इस कारण से सीएम के साथ केवल दो मंत्री ही शामिल हुए। जिसमें मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता का नाम है।

इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है.....

  •  झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं Ph.D. में प्रवेश के लिए JET के आयोजन के लिए JET Examination Conduction Rule के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • चतुर्थ चरण में अंगीभूत किये गये महाविद्यालयों के SC/ST शिक्षकों की नियुक्ति के समय शैक्षणिक अर्हता को मंजूरी दी गयी। इसके तहत 22 एस०सी०/एस०टी० शिक्षकों का सेवा सामंजन एवं वेतन निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
  •  शिक्षा निदेशालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • गढ़वा अंतर्गत डेंटल मोड़ (NH-75) से हूर चारमुहान होते हुए नावादोहरी (NH-343) तक की 15 किमी सड़क का निर्माण (भूमि अधिग्रहण सहित) क़रीब 98 करोड़ की लागत से किया जाएगा जिससे फ़रठीया, महूपी, मधेया, हूर, नावादोहरी आदि गांव सीधे पीडब्ल्यूडी सड़क से दोनों NH से जुड़ जाएँगे। यह सड़क सात मीटर चौड़ी अर्थात् डबल लेन की होगी। इस पथ के निर्माण होने से एक अतिरिक्त बाईपास की सुविधा भी मिल सकेगी। इसके साथ जुड़े गांवों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी हो सकेगा।
  • गढ़वा अंतर्गत NH-75 तो वहीं दूसरी ओर राज्य राजपथ को जोड़ती है। यह सड़क NH-75 से बिकताम दलेली होते हुए मंझियाँव पीडब्ल्यूडी पथ को जोड़ेगी। लगभग 9 किमी की इस सड़क के निर्माण पर क़रीब 40 करोड़ (भूमि अधिग्रहण सहित) की लागत आएगी। यह सड़क भी डबल लेन (सात मीटर) होगी तथा एक बाईपास का कार्य भी करेगी।
  •  गढ़वा अन्तर्गत "NH-75 से मंझिआंव PWD पथ भाया विकताम दलेली पथ नगरउंटारी NH-75 से ग़रबांध होते हुए रोहानिया पीडब्ल्यूडी तक जाएगी। 15.7 किमी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 62 करोड़ की लागत आएगी। यह पथ झारखंड एवम यूपी को जोड़ने वाली एक लिंक का कार्य करेगी। आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र के लिए यह सड़क एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाएगी।

  • गिरिडीह अंतर्गत "बिरनी (विराजपुर)-खेसखारी भाया बेलना, चितनखारी, ताराटांड, बराडीह, झरखी पथ (कुल लम्बाई- 22.215 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन एवं वनरोपण सहित)" हेतु रू 80,38,06,100/- (अस्सी करोड़ अड़तीस लाख छः हजार एक सौ)  की  स्वीकृति दी गई।
  •  राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से "मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना" लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  •  केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत 14436.84 लाख रु. की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के Standard Bid Document (SBD) की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IMDP) अंतर्गत 11289.83 लाख रु. की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त गुमला शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के Standard Bid Document (SBD) की स्वीकृति दी गई।
  •  रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास हेतु कुल राशि रू० 114,47,21,100/- (एक सौ चौदह करोड़ सैंतालीस लाख इक्कीस हजार एक सौ रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  •  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को अधिनियमित करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधान सभा के आगामी बजट सत्र में पेश  करने की स्वीकृति दी गई।
  •  बिश्रामपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 15722.45 लाख (रु० एक सौ सत्तावन करोड़ बाईस लाख पैंतालिस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  •  राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची की स्थापना में 'राज्यपाल के वरीय आप्त सचिव' का 01 (एक) पद, वेतनमान PB-IV, 37400-67000/-, GP-8700/- में सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

  •  झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2024 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
  •  झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक-14.11.2023 से 13.11.2025 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-1 सह-पठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) के तहत् पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई।
  •  गिरिडीह अन्तर्गत "युनियन बैंक गाण्डेय मोड़ से युनियन बैंक प्रतापपुर पथ (कुल लम्बाई - 10.465 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू0 25,07,37,400/- (पच्चीस करोड़ सात लाख सैंतीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • पंचम झारखंड विधान सभा के चतुर्दश सत्र (दिनांक 05.02.2024 से 06.02.2024 तक) में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  •  झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

  •  पंचम झारखंड विधान सभा का चतुर्दश सत्र (दिनांक 05.02.2024 से 06.02.2024 तक) के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  •  कर्त्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गये इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों/कर्मियों के शेष कर्त्तव्य अवधि के वेतन के समतुल्य राशि उनके आश्रितों को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
  •  वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-18 दिनांक-19.07.2017 द्वारा कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान (Interest Subvention) की योजना के तहत छूट की राशि 3% (तीन प्रतिशत) के स्थान पर 4% (चार प्रतिशत) करने तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल राशि रू0 2500.00 लाख (पचीस करोड़ रूपये) मात्र की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।