द फालोअप डेस्क
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन रेप के मामले में फंसते चले जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
जानें क्या है मामला
2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित दुष्कर्म के लिए हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने आरोपों से इनकार किया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसे भाजपा नेता ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।