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HC में भाजपा नेता ने किया पीआईएल, बिना डॉक्यूमेंट 2000 के नोट बदलने पर रोक लगाने की मांग की

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द फॉलोअप डेस्क
देश भर में कल यानी 23 मई से 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को लोग आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए न किसी फॉर्म को भरने की जरूरत है और न ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र मांगा जाएगा। इस बीच रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर की है। बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति नहीं देने की उन्होंने मांग की है।

भीड़ न लगाएं आराम से बदलें नोट
कल से नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से कहा है कि बैंकों में भीड़ ना लगाएं। 4 महीने का समय दिया गया है। आराम से नोट बदलें, मगर समय सीमा को गंभीरता से लीजिए।

बैंक रोजाना रखेंगे नोटों का हिसाब
गर्मी को देखते हुए RBI ने सोमवार को एक ओर गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। साथ ही कितने नोट जमा हुए ओर कितने बदले गए इसका रोजाना हिसाब रखने का निर्देश दिया गया।

नोट बदलने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं
2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर स्टेट बैंक ने रविवार को गाइडलाइन जारी की थी। देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं है। न ही कोई फॉर्म भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। दरअसल 2000 रुपए के नोट को लेकर सोशल मीडिया में अलग-अलग जानकारी दी जा रही थी, इसको लेकर बैंक की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया।

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