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रामनिवास यादव को निलंबित कर आर्म्स एक्ट में दर्ज हो केस, बीजेपी ने ED एक्शन पर रखी मांग

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द फॉलोअप डेस्क, रांची:

बीजेपी झारखंड के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को निलंबित कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकारी संरक्षण में अधिकारी तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सत्ता के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के आवास से मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड्स के 2 एके-47 राइफल बरामद किया गया है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को ईडी की छापेमारी के दौरान साहिबगंज डीसी के आवास से .38 बोर की 2 गोलियां, 9एमएम पिस्टल की 19 गोलियां और .45 बोर के 5 खोखे बरामद किए गये हैं। ये सभी हथियार और कारतूस प्रतिबंधित श्रेणी के हैं। साहिबगंज उपायुक्त मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। 

प्रतुल शाहदेव ने साहिबगंज डीसी पर लगाए गंभीर आरोप
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विडंबना देखिए कि जो उपायुक्त आज प्रतिबंधित हथियार की गोलियां रखने के आरोपी हैं, आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत उन्हें ही इस तरह के मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार है। यह सोचना भी हास्यास्पद है कि जब मुकदमा दर्ज होगा तो यह खुद पर अभियोजन स्वीकृति की अनुमति देंगे। इसलिए, इन्हें तुरंत निलंबित कर पद से हटाना आवश्यक है, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पद में रहते हुए सबूत के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। प्रतुल ने सरकार से मांग की कि तुरंत साहिबगंज जिले के उपायुक्त को निलंबित कर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया जाए।

बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने की थी छापेमारी
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू, साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र कुमार दुबे, होटवार जेल में सिपाही अवधेश कुमार और साहिबगंज में कारोबारी खुदनिया ब्रदर्श के ठिकानों पर छापा मारा था।