रांची:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र दिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ के कोर्ट में हुई। मामले में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 17 फरवरी निर्धारित की है। बता दें कि 4 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी।
मामला साल 2019 से जुड़ा
उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह भाजपा में ही संभव है। इसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी के माफी नहीं मांगने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। इस पर राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की है, जिसपर आज सुनवाई हुई।