logo

साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपी दाहू यादव को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

WhatsApp_Image_2026-04-15_at_5_32_37_PM.jpeg

साहिबगंज

अवैध खनन केस में आरोपी दाहू यादव को हाईकोर्ट ने झटका दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आज दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। दरअसल, साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रहे आरोपी दाहू यादव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दाहू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि साहिबगंज में अवैध खनन की जांच सीबीआई भी कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच ईडी के मातहत चल रही है। इस केस में दाहू यादव एकबार पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। ईडी ने बाद में कई बार और भी समन किया, लेकिन दाहू यादव नहीं आया। ईडी ने दाहू यादव को फरार घोषित किया हुआ है और साहिबगंज पुलिस को उसकी तलाश है।

 

Tags - illegal mining in Sahibganjinvestigating the money laundering