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7 साइबर अपराधियों को अदालत ने सुनाई सख्त सजा, 2 को उम्रकैद के साथ 47 लाख का जुर्माना

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड को साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता है। इसे लेकर प्रशासन में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच शनिवार को देवघर कोर्ट ने साइबर क्राइम केस में 7 युवकों को दोषी करार दिया गया। मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय सह साइबर एक्ट स्पेशल कोर्ट संजीव भाटिया की अदालत में सुनाई गई है। दोषी करार युवकों को अलग-अलग सजाएं दी गई एवं जुर्माना भी लगाया गया है।


2 को उम्रकैद की सजा
बता दें कि देवघर की अदालत में शनिवार को साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को सजा सुनाई गई। दो अपराधी कृष्णा यादव एवं विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वही इन दोनों पर 46.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में तीन अन्य लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिसमें राजू मंडल मुकेश मंडल और दिनेश कुमार शामिल है। इन तीनों पर 21-21 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

2020 का है मामला
साथ ही अदालत ने दो अभियुक्त चेतलाल मंडल और अजीत मंडल को दोषी करार देते हुए 7 साल तक कारावास की सजा सुनाई है। एवं इन दोनों पर 9 लाख का जुर्माना लगाया है। ये सभी साइबर अपराधी बैंक के अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगे करते थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी सिम, एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन मशीन बरामद की थी। जिसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले में कुल सात को सजा सुनाई। साथ ही 57 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि दा नहीं करने सजा बढ़ाई जाएगी ।बता दें कि यह मुकदमा साइबर थाना देवघर के अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। मामला 15 मई 2020 को दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों ने गवाही दिया।

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