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क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ, गृहमंत्री बोले– शंका है तो हमसे मिलें

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द फॉलोअप डेस्कः
1 जुलाई से देशभर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं। देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इसके तहत कई कानून बदल गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो वे उनसे मिल सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। 


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक के मामलों में तीन साल में न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90 तक ले जाने में सहायक होगा।


नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों व न्यायिक अधिकारियों के मुद्दों को हल करने के लिए दिल्ली स्थित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।