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अफीम कारोबारियों को 15-15 वर्ष की सश्रम सजा, 1.50 लाख जुर्माना भी लगाया गया

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डालटनगंज

एनडीपीएस कांड संख्या-10/2024 (मनातू थाना कांड संख्या-12/2024) में  डालटनगंज स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो अफीम तस्करों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक पर ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
दोषी करार दिए गए अभियुक्त:
1.    प्रदीप साव, पिता – गया साव, निवासी – बहेरा, थाना – पीपराटॉड, जिला – पलामू
2.    गणेश सिंह, पिता – स्व. रघुनाथ सिंह, निवासी – अप्टी, थाना – मनातू, जिला – पलामू


कांड का विवरण:
यह मामला 28 मार्च 2024 को दर्ज किया गया था जब मनातू थाना प्रभारी पु०अ०नि० निर्मल उराँव के आवेदन पर एफआईआर की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम अप्टी (मिटार) के जंगलों में डोडा सुखाया जा रहा है और कुछ कारोबारी अफीम व डोडा की खरीद के लिए आने वाले हैं।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ग्राम अप्टी मिडिल स्कूल के पास पहुंचा, जहाँ स्कूल के पीछे तीन व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, जिनमें से दो को सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से दो केन बरामद किए गए, जिनमें चिपचिपा व तरल पदार्थ था, जिसे परीक्षण के उपरांत अफीम के रूप में चिन्हित किया गया।

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