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सिंगल-स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखना अब हुआ सस्ता, टिकट पर घटा टैक्स

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द फॉलोअप डेस्क 
फिल्म प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। छोटे शहरों और सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में मूवी देखना अब पहले से सस्ता हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल ने सिनेमा टिकटों पर टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिसका सीधा फायदा आम दर्शकों को मिलेगा। नई दरों के मुताबिक, 100 रुपये तक या उससे कम कीमत वाले टिकट पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह दर 12% थी। यानी इन टिकटों पर 7% टैक्स कटौती हुई है। वहीं 100 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 18% जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।


विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अब सिनेमा देखना वहां ज्यादा किफायती हो जाएगा। इससे थिएटर मालिकों से लेकर निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, सभी को फायदा होगा।
गौरतलब है कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने सरकार से 300 रुपये तक के टिकटों को भी कम टैक्स स्लैब में लाने की अपील की थी। हालांकि, काउंसिल ने उनकी मांग नहीं मानी। इस वजह से मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं मिली और टैक्स कटौती सिर्फ छोटे टिकटों तक सीमित रही।

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