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बिहार : रेस्क्यू किए गए बाल श्रमिकों को मिलेंगे 25 हजार रुपए, श्रम विभाग ने और क्या कहा जानिए 

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द फॉलोअप डेस्क

 बिहार सरकार ने मजदूरी करने वाले 14 से 18 साल के किशोरों को 25 हजार रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से बाल श्रमिकों और किशोर मजदूरों को यह अनुदान राशि दी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। हाल ही में सरकार ने बाल श्रम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत बाल श्रम से विमुक्त कराए गए किशोरों के पुनर्वास के लिए यह राशि दी जाएगी।
विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत पहले केवल 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था। अब हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार, ऐसे किशोर जिन्होंने 14 साल की उम्र पूरी कर ली हो, लेकिन उनकी आयु 18 साल से कम हो, और जिनका विवरण चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) में दर्ज हो, उन्हें भी विमुक्त बाल श्रमिकों की तरह 25 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनके पुनर्वास में मदद करना है। उन्हें उनके नियोजकों से मुक्त कर राहत योजनाओं से जोड़ा जाएगा। हालांकि, इस योजना के बावजूद बिहार में बाल श्रम की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। विभाग ने पिछले साल इसके लिए जागरूकता अभियान को तेज करने का फैसला लिया था। विभाग, मुखिया और सरपंच जैसे जन प्रतिनिधियों की मदद से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चला रहा है।
 

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