पटना
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण बिहार सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
एनजीटी ने 15 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जारी रखी है।