पटना:
बिहार (Bihar) में अनुकंपा (compassionate) के आधार पर बिहार पुलिस (Bihar Police) में मिलने वाली नौकरी के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह कहा गया है कि अगर पुलिस कर्मियों (police personnel) की मौत किसी मुठभेड़ या आईडी विस्फोट में हो जाती है, तभी उनके आश्रितों (dependents) को क्लर्क लेवल की नौकरी दी जाएगी। हालांकि इसके लिए आश्रितों को इंटर पास करना अनिवार्य होगा।
विशेष परिस्थिति में मृत्यु पर इंटर पास आश्रितों को मिलेंगी नौकरी
पुलिस मुख्यालय ने 2019 के गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी पुलिस कर्मी की विशेष परिस्थिति में मृत्यु होती है तब ही इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे मामलों में इस तरह से नौकरी देना संभव नहीं है। सामान्य परिस्थिति में पुलिसकर्मियों की मौत होने के बाद आश्रित को क्लर्क के पद पर बहाल करने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
जाने क्या होगी योग्यता
पुलिस मुख्यालय ने आश्रित पुरूष और महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दिया है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की मौत होने पर महिला आश्रितों के लिए स्नातक या समकक्ष के साथ कंप्यूटर की जानकारी और टाइपिंग को अनिवार्य किया गया है। वहीं पुरुष आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर या समकक्ष या फिर बीटेक या बीडीएस होना चाहिए। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर और टाइपिंग की डिग्री भी अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया है।