पटना :
मोबाइल फोन पर आने वाली अंजान कॉल से आप भी परेशान होंगे। आजकल साइबर क्राइम करने वालों के गिरोह ही सक्रिय हैं, जो फोन पर पहले दोस्ती गांठते हैं। धीरे-धीरे अपनापन दिखलाते हैं। उसके बाद उनकी बातचीत अश्लीलता पर उतर आती है। कई मामले में पैसे तक ठग लिये जाते हैं। लेकिन अब ऐसे अपराधियों की खैर नहीं, पटना हाईकोर्ट ने ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने का सख्त आदेश दिया है। फोन पर अश्लील बात कर पैसे ठगने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सिम प्रोवाइठ करने वाली मोबाइल कंपनियों पर भी नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि कैसे फर्जी कांगजात के आधार पर सिम बेच दिये जाते हैं। वोडाफोन, एयरटेल और जिओ सर्विस प्रोवाइडरों को कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य की सभी मोबाइल कंपनियों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
बता दें 22 जनवरी को भी कोर्ट ने ऐसे आदेश दिये थे। जस्टिस संदीप कुमार ने एक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। कहा था कि टेलिकॉम कम्पनी की ओर से जारी 9 अगस्त 2012 के सर्कुलर के क्लोज 10 में स्पष्ट निर्देश है कि फर्जी कागजात पर सिम लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें लेकिन कोई भी मोबाइल कम्पनी इस सर्कुलर के तहत कार्रवाई नहीं कर रही है।