द फॉलोअप डेस्क
बिहार में अब जमीन से जुड़ी सभी कार्यवाहियों के लिए लोगों को अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर एक नई पहल की है, जिसके तहत अब जमीन मालिकों को महज 40 रुपये में अपने काम निपटाने का मौका मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, अब भूमि अभिलेख पोर्टल (Bihar Bhumi Portal) के माध्यम से भूमि मालिक अपने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर किसी को राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना है, तो उन्हें प्रति आवेदन 40 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं, भू-अभिलेख पोर्टल से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पेज 20 रुपये का शुल्क होगा। इसमें जीएसटी और अन्य कर अलग से लगेगा। CSP संचालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर इस नई सुविधा की जानकारी दी है। इसके अनुसार अब वसुधा केंद्रों पर यह नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि CSP संचालकों को इस नई प्रणाली के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।
राज्य सरकार की इस पहल पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि वसुधा केंद्र पंचायत स्तर पर होने के कारण लोगों के लिए यह बहुत सुलभ होंगे। पहले से ही ये केंद्र कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब इसमें 2 नई सेवाएं जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रैयतों को और अधिक सुविधा मिलेगी। इस पहल के तहत अब लोगों को ज्यादा शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण
इसके साथ ही वसुधा केंद्रों में राजस्व विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, पंजी-दो देखने के लिए 10 रुपये प्रति जमाबंदी और पंजी के साथ ऑनलाइन भुगतान के लिए 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। साथ ही दाखिल-खारिज आवेदन और भू-मापी हेतु आवेदन करने का शुल्क भी 40 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित किया गया है।