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खान सर को कोर्ट से फिर राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार; 25 जून को होगी अगली सुनवाई

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पटना/बिहार
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनके तीन स्टाफ के खिलाफ भी किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। 

अगली सुनवाई अब 25 जून को
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की, जिसमें दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किए जाने का उल्लेख किया गया। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को मिली अंतरिम राहत जारी रखी। वहीं, खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।

रोशन आनंद का आरोप
गौरतलब है कि 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुए हंगामे के दौरान दोनों गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर हुई थी, जिसके बाद उन्हें भी एफआईआर में नामजद किया गया। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को जमानत मिल चुकी है। रौशन आनंद लगातार पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि खान सर की ओर से सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताया जा चुका है।

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