Patna Coaching Controversy:
पटना सिविल कोर्ट में खान सर से जुड़े मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की तरफ से अदालत में दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान रोशन आनंद पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्य झा ने जमानत का विरोध किया। इस मामले में कोर्ट ने 10 जुलाई तक फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार है।

क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि 2 जून 2026 को मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के ग्लोबल स्टडीज सेंटर कोचिंग के बाहर रात करीब 3 बजे फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदू के संस्थापक रोशन आनंद पर कथित तौर पर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पटना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी बीच रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत हो गई, जिसके बाद रोशन आनंद जमानत मिलने पर बाहर आए। इस दौरान रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान खान सर पर जानबुझकर परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस पर भी एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। रोशन आनंद ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग की थी।

विवाद के बाद प्रशासन एक्टिव
विवाद के बाद यह मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद प्रशासन एक्टिव हुई और पटना के कई कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी मानकों की जांच कराई, जिसमें कई जगह कमियां सामने आईं। खान सर के कोचिंग में भी मानकों की कमी पाई गई। कोचिंग विवाद मामले में फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी है। पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब फैसला 10 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।