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खान सर की जमानत पर सुनवाई टली, अधूरी केस डायरी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

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पटना/बिहार
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। आज खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस की ओर से इनकंप्लीट केस डायरी सबमिट की गई, जिसके कारण सुनवाई टल गई। 

कोर्ट ने केस डायरी को बताया इनकंप्लीट
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में जब केस डायरी सबमिट की गई, तो पता चला कि केस डायरी इनकंप्लीट है। कोर्ट में पेश किए गए केस डायरी के मुताबिक, स्पष्ट है कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई है, बल्कि खान सर ने ही अपने दोनों गार्ड्स को दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई थी। इसके बाद कोर्ट द्वारा पुलिस को कंप्लीट केस डायरी सबमिट करने का आदेश दिया गया। अब अगली सुनवाई 27 जून को रखी गई है। अब सबकी नजरें 27 तारीख के दिन पर टिकी हुई है। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

रौशन आनंद के वकील ने बताया
रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव के मामले में भी सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों को राहत मिल गई। अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। रौशन आनंद के वकील ने बताया कि अभिषेक और गौरव को बेल मिल गई है। फिलहाल जेल से रिहाई और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद दोनों को रिहा किया जाएगा।

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