द फॉलोअप डेस्कः
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जमानत दिये जाने को सीबीआई ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दिये जाने का विरोध किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई असंतुष्ट है।
लालू यादव के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।
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