पटना
'खान ग्लोबल स्टडीज़' चलाने वाले और 'खान सर' के नाम से मशहूर शिक्षक फैसल खान, उनके दो बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तलेबार सिंह, और तीन अन्य लोगों को पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग के मामले में ज़मानत दे दी है। खान की तरफ़ से केस लड़ रहे वकील अरविंद कुमार मउवार ने कोर्ट के फ़ैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि सिविल कोर्ट ने सोमवार को फैसल खान और उनके बॉडीगार्ड की अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर अंतिम आदेश सुनाया।

छह लोगों को ज़मानत मिल गई है
मउवार ने कहा, "फ़ैसल खान और उनके दो बॉडीगार्ड समेत छह लोगों को ज़मानत मिल गई है। कोर्ट के इस फ़ैसले से लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले की कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हो गया है, हालांकि इस मामले से जुड़ी अन्य कानूनी कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।" यह मामला 2 जून, 2026 की शाम पटना में कोचिंग सेंटर में तोड़-फोड़ और पत्थरबाज़ी के बाद खान के बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग से जुड़ा है। खान का आरोप था कि हमले के दौरान उपद्रवियों ने भी फायरिंग की थी। उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग सेंटर संचालक, रोशन आनंद और उनके समर्थकों पर हमला करवाने का आरोप भी लगाया।
