कानून के 8 प्रावधानों पर घोर आपत्ति जताई जा रही है। इसमें पुलिस के 3 महीने के हिरासत,जबरन अप्राकृतिक संबंधों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाने, गैरहाजिरी में मुकदमा सहित 8 नए कानून हैं।
नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।
420 का मतलब अब चोरी या चोर नहीं होगा। इसी तरह हत्या के मामले में धारा 302 नहीं लगायी जायेगी। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में नया क्रिमिनल लॉ बिल (Criminal Law Bill) पास कर दिया गया है।