झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई सख्त समय-सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका को निष्पादित किया है।