दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया है। इसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CBSE को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली में चल रहे "डमी स्कूलों" के खिलाफ कार्रवाई करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज डॉक्टरों को दवा के साइड इफेक्ट लिखने का आदेश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला विधायिका का है।