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झारखंड: शराब की बिक्री में निजी पार्टी की एंट्री से चिंतित निगम कर्मचारी, कैसे चलेगा जीविकोपार्जन

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड में शराब की बिक्री के लिए नई नियमावली बनाई गयी है। विगत 3 जून को मंत्री परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया।  इस बैठक में झारखंड मदिरा का भंडारण एंव थोक बिक्री नियमावली को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव लाया गया अब कहा जा रहा है कि इस नियमावली के लागू होने पर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिला अंतर्गत संचालित मदिरा की सभी डिपो को बंद कर दिया जायेगा इसके स्थान पर निजी थोक विक्रेताओं के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में मदिरा का थोक व्यवसाय किया जायेगा। इस पर विवाद हो गया है। 


निगम कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न
कहा जा रहा है कि नई नीति लागू होते ही निगम में कार्यरत कर्मचारियों के जीविकोपार्जन और भविष्य पर प्रश्नचिह्नन लग गया है। इन कर्मचारियों पर ही परिवार का भरण पोषण और बच्चों के भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। निगम के कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति में जीवन-यापन करने में सभी लोग असमर्थ हो जायेंगे। 

कर्मचारियों ने नई नीति में समायोजित करने की मांग की
कर्मचारियों का कहना है उन्होंने बीते 9 वर्षो से राज्य सरकार की राजस्व वृद्धि एंव संवर्धन हुए काम किया है। इनका कहना है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के मापदंडों को पार कर चुके हैं। इस कारण से कर्मचारी किसी भी अन्य सरकारी नौकरी में योगदान करने के योग्य नहीं रह गये हैं। उनकी मांग है कि नई प्रस्तावित नीति में निगम के कर्मियों को भी समायोजित किया जाये। उनका कहना है कि वे नई उत्पादन नीति में अपना संपूर्ण योगदान देंगे।