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साहिबगंज में उपायुक्त ने जारी किया कोरोना गाइडलाइन, जानें! किन नियमों का पालन करना जरूरी

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द फॉलोअप टीम, साहिबगंज: 

साहिबगंज जिला के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राम निवास यादव ने झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को जारी किया। उपायुक्त ने जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम के लिए ये गाइडलाइन जारी किया। उपायुक्त राम निवास यादव ने कहा कि गाइडलाइन का पालन साहिबजंग जिले में भी किया जाएगा। 

किसी भी कार्यक्रम को इजाजत नहीं
गाइडलाइन के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के इंडोर या आउटडोर कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जाएगी। शादी समारोह को 50 मेहमानों की अधिकतम क्षमता के साथ इजाजत मिलेगी। कोई भी वैंक्विट हॉल केवल शादी समारोह के लिए बुक किया जा सकेगा। अन्य किसी भी तरह के सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक कार्यक्रम के लिए बैंक्विट हॉल की बुकिंग नहीं होगी। 

सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी
सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी रहेगी। एक ही स्थान पर पांच लोगों से ज्यादा को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं मिलेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्कील डेवलपमेंट सेटंर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास, आंगनबाड़ी केंद्र और तमाम प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। 

सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना जरूरी
रेस्टोरेंट में उसकी क्षमता के केवल पचास फीसदी लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक लगाई गयी है। सभी स्टेडियम, स्वीमिंग पुल और पार्क बंद रहेंगे। सभी तरह की परीक्षायें भी रद्द कर दी गयी हैं। धार्मिक स्थलों में केवल पचास फीसदी लोगों को अनुमति मिलेगी। दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना जरूरी होगा।