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अवैध निर्माण पर चलेगा निगम का बुलडोजर, सेवा सदन सहित 43 भवनों को सील कर तोड़ने का आदेश

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द फॉलोअप टीम, रांची:
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश दिया है कि अवैध निर्माण वाले भवनों को सील किया जाए और उसे जल्द से जल्द तोड़ा जाए। रांची नगर निगम ने इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। नागरमल मोदी सेवा सदन सहित अवैध रूप से बने 43 भवनों को अगले सात दिनों के अंदर सील कर तोड़े जाने का आदेश है। इसके साथ ही भवन मालिकों को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जुर्माना भी लगाया जायेगा। पिछले साल नगर निगम ने बड़ा तालाब के किनारे बने भवनों का सर्वे किया था। जिसके बाद भवन मालिकों को नोटिस भेजा गया था कि वे 15 दिनों के अंदर भवन का नक्शा और अन्य कागजात जमा करें, बावजूद इसके 43 भवन मालिकों ने निगम के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।

नगर आयुक्त ने किया अवैध निर्माण का केस दर्ज 
जब भवन मालिकों ने नगर निगम के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया तो नगर आयुक्त ने मालिकों के खिलाफ कोर्ट में अवैध निर्माण का केस दर्ज किया। मामले सुनवाई में भी कोई भवन मालिक कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं हुआ। अदालत ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए सभी 43 भवनों को अवैध मान लिया। अगले सात दिनों के अंदर कोर्ट के आदेश पर इन भवनों को सील कर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।



इन भवनों को सील कर तोड़ा जायेगा
नागरमल मोदी सेवा सदन, माहेश्वरी भवन, चिन्मय मिशन आश्रम, फूलबाबा आश्रमकेएस इंटरप्राइजेज, अशोक जालान का भवन, रंगलाल कांप्लेक्स, महादेव टाइल्स, महिला उद्योग बाजार,  खेतान स्टील, यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज, वेस्पा अप्रेला ऑटो फ्लेक्स, सना ट्रेडर्स, शौकत अली तगेला, अम्माद पोल्ट्री, एसएस इंटरप्राइजेज, शाहबाद जैद चिकेन शॉप, प्रेम इंडस्ट्रीज, ट्रेड कॉम्प्लेक्स, क्राफ्ट क्लोथ स्टोर, गोपाल मेडिकल हॉल, लेक व्यू अपार्टमेंट, जैन मेडिकल, राजकिशोर गुप्ता व अन्य, अनवर वर्कशॉप वेस्ट बड़ा तालाब, चौधरी शॉप, वासुदेव राम का प्रतिष्ठान, लेक रोड, विनोद गुप्ता का भवन, नालंदा सिंटेक्स, अपोलो डायग्नोस्टिक, रांची स्टोर्स सप्लाई कॉरपोरेशन, जींस फैक्ट्री, शाहनवाज ऑप्टिकल, मो शमीउद्दीन वेस्ट बड़ा तालाब, राधिका इंटरप्राइजेज, आरुष होटल, फूल कच्छप, शंकर कच्छप, शरद कच्छप, सोनी कच्छप, गगन कच्छप, हिमांशु कच्छप का मकान, चिकेन रिटेल आउटलेट, झारखंड बंगाल रोडवेज कार्यालय, लेक व्यू कार वॉशिंग सेंटर।